CG RTE Admission 2023-24
RTE क्या है?
RTE 12 (1)(c) भारतीय संसद द्वारा 4 अगस्त 2009 को पारित किया गया तथा 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हुआ। छत्तीसगढ़ मे RTE 12 (1)(c) योजना का लाभ सत्र 2010-11 से दिया जा रहा है। पूर्व में अधिनियम का लाभ कक्षा – आठवीं तक ही दिया जाता था, परन्तु अब इसमे (छ. ग. राज्य स्तर पर) संसोधन कर सत्र 2019 मे इसकी मान्यता बढ़ाकर क्लास – बारहवीं तक कर दी गयी है। आरटीई 12(1)(सी) के अंतर्गत सभी गैर – अनुदान प्राप्त और गैर – अल्पसंख्यक प्राइवेट स्कूलों के प्रारंभिक कक्षाओं में 25% सीट दुर्बल और असुविधाग्रस्त परिवार के बच्चों के लिए आरक्षित होता है। इस अधिनियम के तहत 3 से 6½ वर्ष तक के बच्चे किसी भी प्राइवेट स्कूल के प्रारंभिक कक्षा मे प्रवेश ले सकते है। इस योजना से प्रवेशित छात्र कक्षा 12वी तक नि:शुल्क चयनित स्कूल मे अध्ययन कर सकते है। अब तक छत्तीसगढ़ मे लगभग 2.9 लाख छात्र इस योजना का लाभ ले रहे है। क्योकि इस योजना का लाभ जरूरतमंद और पात्र छात्रों को नर्सरी से क्लास - बारहवीं तक नि:शुल्क शिक्षा दिया जाता है इसका मुख्य उदेश्य समाज मे सभी वर्ग के लोगो के मध्य सामाजिक समावेशन अर्थात सामाजिक समानता लाना, और सभी समूहों को मूल्यवान और महत्वपूर्ण अनुभव करना है, ताकि विभिन्न प्रकार से किए जाने वाले भेदभव को हटाया जा सके।
निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा
का अधिकार अधिनियम अंतर्गत वर्ष 2024-25 के लिए प्रदेश में संचालित निजी
विद्यालयों में आर.टी.ई.पोर्टल के माध्यम से भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जाएँगे। लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा इस संबंध में प्रवेश की कार्यवाही
के लिए समय-सारिणी जारी कर दी है। प्रवेश प्रक्रिया का प्रथम चरण 01 मार्च 2024 से प्रारंभ होगा। संचालक
लोक शिक्षण ने इस संबंध में सभी जिला कलेक्टर्स ,
संयुक्त
संचालक शिक्षा संभाग और जिला शिक्षा अधिकारियों को प्रवेश के संबंध में
समय-सारिणी के अनुसार कार्य संपादित करने के निर्देश दिए हैं।
लोक
शिक्षण संचालनालय द्वारा संबंधित अधिकारियों को जारी पत्र में कहा गया है कि पूर्व
में भी इस कार्यालय द्वारा प्रवेश की
प्रक्रिया और ऑनलाइन पद्धति के संबंध में विस्तृत निर्देश जारी किए गए हैं। इस संबंध
में अधिनियम के प्रावधान अंतर्गत नोडल अधिकारी की जानकारी, क्षेत्र का निर्धारण, मान्यता संबंधी कार्यवाही पूर्ण करना, आरक्षित सीटों का निर्धारण, प्रवेश एवं सूचना के लिए आवेदन प्राप्त करना, आवेदन पत्रों की समीक्षा
तथा प्रचार-प्रसार,
आबंटन प्रक्रिया, शुल्क की प्रतिपूर्ति व
प्रक्रिया के लिए समय-सारणी का ध्यान रखा जाए।
लोक
शिक्षण संचालनालय द्वारा शिक्षा के अधिकार के तहत निर्धारित समय-सारणी के
अनुसार स्कूल प्रोफाईल अपडेट कार्य 01 फरवरी 2024 से 28 फरवरी तक होगा। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा
सत्यापन का कार्य 01
फरवरी
2024
से 28 फरवरी तक किया जाना है।
प्रथम चरण में छात्र पंजीयन आवेदन 1 मार्च से 15 अप्रैल तक होगा। नोडल अधिकारियों द्वारा
दस्तावेजों की जांच
18 अप्रैल
से 17
मई
तक की जाएगी। लॉटरी एवं आबंटन 20 मई से 30 मई तक होगा और स्कूल में दाखिले की
प्रक्रिया 01
जून
से 30
जून
तक की जाएगी।
इसी प्रकार द्वितीय चरण में प्रवेश की प्रक्रिया 01 जुलाई से 2024 से प्रारंभ होगी। नवीन स्कूल पंजीयन
आवेदन कार्य 15
जून
से 30
जून
तक होगा। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा
सत्यापन 15
जून
से 30
जून
तक किया जाएगा। छात्र 01
जुलाई
से 8
जुलाई
तक आवेदन कर सकेंगे। नोडल अधिकारियों द्वारा 9 जुलाई से 15 जुलाई तक दस्तावेजों की जांच की जाएगी। लॉटरी
एवं आबंटन की कार्यवाही 17
जुलाई
से 20
जुलाई
तक होगी और स्कूल दाखिला प्रक्रिया 22 जुलाई से 31 जुलाई तक की जाएगी।
इच्छुक परीक्षार्थी पंजीयन एवं परीक्षा आवेदन पत्र के लिए नीचे दी गए लिंक का प्रयोग कर सकते हैं।
Registration - के लिए यहाँ Click करें
आवेदन भरते समय निम्नलिखित बिन्दुओं का ध्यान
रखें:-
1. पता
- जिला,
विकासखंड
चुनने के पश्चात शहरी अथवा ग्रामीण चुनें
2. शहरी
में - नगरीय निकाय,
वार्ड
एवं मोहल्ले की जानकारी भरें
3. ग्रामीण
में - ग्राम पंचायत,
गाँव
एवं मोहल्ले की जानकारी भरें
4. छात्र
की जानकारी में - छात्र का नाम, जन्म तिथि, लिंग एवं छात्र का आधार नंबर(आधार नंबर
अनिवार्य नहीं है)
5. पालक
की जानकारी में - छात्र के माता व पिता का नाम या पालक का नाम, उनका मोबाइल नंबर, उनकी जाती (ST/SC/OBC/जनरल) एवं उनके पूर्ण पते
की जानकारी भरें
इसके
पश्चात आवेदक को ज़रूरी दस्तावेज़ों की जानकारी का चयन करना होगा, जिसमे उन्हें:
6. जन्म
प्रमाण पत्र - बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र (ए. एन. एम. पंजीकृत कार्ड, अन्गंवाडी कार्ड, अस्पताल जन्म प्रमाण पत्र, स्व प्रमाणित पत्र
(माता-पिता या अभिभावकों द्वारा
हस्ताक्षरित जन्मतिथि))
7. आवेदक
की आयु की गणना - आवेदक की आयु दिनाँक 31-03-2023 के अनुसार -
(A) कक्षा
नर्सरी के लिए - 3
वर्ष
से 4
वर्ष
के मध्य होना आवश्यक है।
(B) कक्षा
KG-I
के
लिए 4
वर्ष
से 5
वर्ष
के मध्य होना आवश्यक है।
(C) कक्षा
पहली के लिए 5
वर्ष
से 6
वर्ष
6
माह
के मध्य होना आवश्यक है।
8. पता
सत्यापन हेतु - अभिभावक का निवास प्रमाण पत्र (आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट या पासबुक, वोटर आई डी कार्ड/ मतदाता
पहचान पत्र,
चालक
लाइसेंस/ ड्राइविंग लाइससें, गैस कनेक्शन बिल (जो की ३ महीने से अधिक पुराना ना हो ), किसान फोटो पासबुक (KCC कार्ड), पंजीकृत लीज़ / सेल / रेंट अग्रीमेंट (किरायानामा), मनरेगा जॉब कार्ड, पासपोर्ट, पता का प्रमाण पत्र के सरपंच के द्वारा या
उसके समकक्ष अधिकार (उप –
सरपंच
या सचिव) के द्वारा सत्यापित किया हुआ (ग्रामीण क्षेत्रों के लिए) दिया जा सकता
है,
पता
का प्रमाण पत्र फोटो के साथ
जो की विधायक (MLA),
सांसद
(MP),
तहसीलदार
या राजपत्रित अधिकारी द्वारा
सत्यापित किया हुआ हो (उनके लेटरहेड में लिखा हुआ) दिया जा सकता है)
9. पहचान
सत्यापन हेतु - अभिभावक का पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर आई डी कार्ड/ मतदाता
पहचान पत्र,
चालक
लाइसेंस/ ड्राइविंग लाइससें, किशन फोटो पासबुक (KCC), राशन पत्रिका, पी डी एस फोटो, कार्ड, फोटो बैंक एटीएम कार्ड, पैन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, पासपोर्ट, उनके छायाचित्र पर राज्य
राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा सत्यापित, राज्य या केंद्रीय प्रमाणित चिकित्सक द्वारा
जारी विकलांगता प्रमाण पत्र)
10. वर्ग
हेतु - चुने हुए वर्ग का प्रमाण पत्र
(I) दुर्बल
वर्ग(EWS)
(A) BPL सर्वे
सूची (ग्रामीण - 2002-03,
शहरी
- 2007-08)
(B) सामाजिक
एवं आर्थिक जातिगत जनगणना सर्वे सूची, 2011 के लिए पंजीयन क्रमांक
भरना है
(C) अंत्योदय
कार्ड
(II)असुविधाग्रस्त
वर्ग
(A) SC (अनुसूचित
जाति)
(B) ST (अनुसूचित
जनजाति)
(C) दिव्यांग
(40%
या
उससे अधिक बच्चो के लिए सरकारी अस्पताल से सत्यापित प्रमाण पत्र)
(D) आदिम
आदिवासी समूह (तहसीलदार द्वारा सत्यापित स्थायी जाति प्रमाण पत्र)
(D) वन
निवासी अनुसूचित जाति (वन पट्टा)
(D) HIV (सरकारी
अस्पताल से सत्यापित प्रमाण पत्र)
(D) अनाथ
(बाल कल्याण समिति द्वारा जारी सूची में नाम)
11. प्राथमिकता
- 1,
2, 3 इस
प्रकार दें - जिस स्कूल में पहले प्रवेश चाहते हैं, उससे 1 पर रखें| एक स्कूल के लिए केवल एक
प्राथमिकता हो सकती है
नोट: जो अभिभावक फॉर्म
स्वयं/इन्टरनेट कैफ़े आदि से फॉर्म भर रहे हैं, कृपया फॉर्म एवं दस्तावेज़ नोडल अधिकारी के पास
समयावधि अनुसार अवश्य जमा करें
अधिक जानकारी के लिए Website पर Logon करें
Note : इस आलेख/वीडियो/सूचना का उद्देश्य मात्र जानकारी का प्रसारण है। इस आलेख/वीडियो/सूचना के किसी बिंदु एवं संबंधित विभागीय प्रशिक्षण/निर्देशों में दी गई जानकारी इत्यादि में अंतर होने पर विभागीय नियम/निर्देश इत्यादि ही मान्य होंगे।
©RKP
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